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प्री-मैरिटल काउंसलिंग सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा विवाह और विवाह रजिस्ट्रेशन, लागू होने जा रहा है नया नियम

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कोच्चि: केरल महिला आयोग ने वैवाहिक विवादों को सुलझाने और मजबूत पारिवारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विवाह को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने से पहले स्थानीय निकाय स्तर पर जोड़ों के लिए विवाह-पूर्व परामर्श अनिवार्य किया जाना चाहिए। आयोग ने यह सिफारिश इसलिए की ताकि प्राप्त शिकायतों में उजागर वैवाहिक समस्याओं के मूल कारणों को संबोधित किया जा सके। आयोग की अध्यक्ष पी. सतीदेवी ने कोझिकोड में जिला स्तरीय बैठक की और इस तरह के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उनके अनुसार, कई शिकायतें पति-पत्नी के बीच पारिवारिक और वैवाहिक गतिशीलता के बारे में समझ की कमी की ओर इशारा करती हैं।

इस कारण लिया गया यह निर्णय

महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आयोग ने पाया कि कई जोड़े एक दूसरे को जाने-समझे बिना ही शादी कर लेते हैं। कई अपनी कमियों को छिपाते हैं। जब शादी के बाद ये कमियां सामने आती हैं या उनकी इच्छाएं उजागर होती हैं, तो इससे परिवार में विवाद होता है।

स्थानीय स्तर पर होगी काउंसलिंग

पी सतीदेवी ने कहा कि स्थानीय निकाय स्तर पर विवाह पूर्व परामर्श सेवाएं शुरू होने के बाद दम्पतियों के बीच बढ़ते वैवाहिक मतभेदों को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे विवाहित दम्पति जीवन का लम्बा सफर एक साथ तय कर सकेंगे।

यह डेटा आयोग के पास प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण से प्राप्त हुआ है।

कोझिकोड में जिला स्तरीय अदालत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सुश्री सतीदेवी ने कहा कि आयोग ने एक विश्लेषण किया। जो शिकायतें आईं, उनमें से ज़्यादातर पति-पत्नी के बीच संबंधों में समस्याओं से संबंधित थीं। उन्होंने कहा, ‘चूंकि विवाह-पूर्व परामर्श इन मुद्दों को काफी हद तक हल कर सकता है, इसलिए हमने राज्य सरकार से इसे लागू करने की सिफारिश की है।’

शादी के बाद अचानक आने वाली समस्याओं से आप परेशान नहीं होंगे

सुश्री सतीदेवी ने यह भी कहा कि कई जोड़े वैवाहिक संबंधों और पारिवारिक जीवन के महत्व के बारे में उचित जानकारी या जागरूकता के बिना ही विवाह कर लेते हैं। विवाह पंजीकरण के लिए विवाह पूर्व परामर्श प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज बनाने से विवाह से पहले जोड़े की काउंसलिंग अवश्य होगी। इस दौरान वे एक-दूसरे को जान सकेंगे।

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