कब खोल सकते हैं खाता
बेटी के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु तक खाता खोल सकते हैं। कोई भी बालिका जो खाता खोलने के समय से लेकर परिपक्वता/समापन तक भारत की निवासी है, इस योजना के लिए पात्र है। प्रति बच्चे केवल एक खाता खोलने की अनुमति है। माता-पिता अपने प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकतम दो खाते खोल सकते हैं। हालंकि जुड़वां या तीन बच्चों के मामले में अधिक खाते खोलने की छूट है। खाते को भारत में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है।
खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत
सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फॉर्म
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
पहचान प्रमाण (RBI KYC दिशानिर्देशों के अनुसार)
निवास प्रमाण (RBI KYC दिशानिर्देशों के अनुसार)
जमा राशि आवश्यक
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कहां खुलवाया जा सकता है खाता
किसी भी डाकघर या नामित वाणिज्यिक बैंक शाखा में बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की अनुमति देती है, जिसकी शुरुआत न्यूनतम 250 रुपए की प्रारंभिक जमा राशि से होती है और बाद में जमा राशि 50 रुपए के गुणकों में की जा सकती है, बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा किए जाएं। कुल वार्षिक जमा सीमा 1,50,000 तक सीमित है। किसी भी अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा और उसे वापस कर दिया जाएगा। खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए जमा किया जा सकता है।
किसकी निगरानी में रहता है खाता
जब बालिका 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाती तब तक खाते का प्रबंधन अभिभावक द्वारा किया जाता है। इससे अभिभावक बचत की निगरानी कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धनराशि का उपयोग बालिका की शिक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए। अठारह वर्ष की आयु पूरी होने पर, खाताधारक आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके स्वयं खाते का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।
कैसे होती है ब्याज की गणना
पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि के आधार पर मासिक रूप से की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, यह ब्याज खाते में जमा किया जाता है, जिसमें किसी भी आंशिक राशि को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाता है: पचास पैसे या उससे अधिक की राशि को पूर्णांकित किया जाता है, जबकि कम राशि को छोड़ दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाता है, चाहे स्थानान्तरण के कारण खाता कार्यालय में कोई भी परिवर्तन क्यों न हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि बालिका के लिए वित्तीय विकास निरंतर और सुरक्षित बना रहे।
कब निकाल सकते हैं पैसा
खाताधारक के खुलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर परिपक्व होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष रूप से यदि खाताधारक परिपक्वता तक पहुंचने से पहले विवाह करना चाहता है, तो इसे समय से पहले बंद करने की अनुमति है। ऐसे मामलों में, खाताधारक को एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक घोषणा पत्र के साथ एक आवेदन जमा करना होगा, जिसे नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो, और आयु का प्रमाण भी देना होगा जिससे यह पुष्टि हो सके कि विवाह की तिथि पर उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होगी। Edited by : Sudhir Sharma
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