Prayagraj, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देवरिया की अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान को लेकर राजस्व अभिलेख में संशोधन के लिए जारी नोटिस के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. साथ ही इस मामले में दाखिल याचिका खारिज़ कर दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है. देवरिया में गोरखपुर रोड स्थित अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान की भूमि यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की ओर से 1993 में वक्फ संपत्तियों की सूची में दर्ज की गई थी. Uttar Pradesh राजस्व संहिता 2006 के तहत दर्ज मामले में एडीएम देवरिया ने मजार व कब्रिस्तान को लेकर राजस्व अभिलेख में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया था. इस नोटिस को अब्दुल गनी शाह शरीफ मजार व कब्रिस्तान की ओर से याचिका दाखिल कर चुनौती देते हुए अनुरोध किया गया था कि अधिकारियों को वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से ध्वस्त करने से रोका जाए.
याची के अधिवक्ता ने कहा कि वक्फ अधिनियम के मद्देनजर, राजस्व संहिता के तहत राजस्व अभिलेख में संशोधन कार्यवाही जायज नहीं है. कोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि याची के पास ये सभी मुद्दे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उठाने का उपाय है और वह नोटिस पर जवाब दाखिल कर सकता है.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
एमसीबी: मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, विद्यार्थियों की पढ़ाई का हुआ मूल्यांकन
इतिहास के पन्नों में 10 अक्टूबर : 1910 में प्रथम अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन
जेल में शुरू हुई थी इस क्रिकेटर की` Love Story, सजा काटते-काटते वकील को ही पटा लिया था
'सर प्लीज पास कर दो मेरी शादी होने` वाली है परीक्षा में स्टूडेंट की आंसरशीट देख शिक्षक हैरान
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री: भक्तों के बीच लोकप्रियता और संपत्ति के सवाल