Prayagraj, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में कानपुर नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लम्बित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने इरफ़ान सोलंकी की याचिका पर दिया है. याचिका में आरोप पत्र और समन आदेश सहित कार्यवाही को चुनौती दी गई थी. इस मामले में, 2022 में आईपीसी की धारा 386 (मौत या गंभीर चोट के डर से जबरन वसूली) और अन्य धाराओं के तहत कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर में आरोप लगाया गया कि इरफान सोलंकी और सह-अभियुक्त रिजवान सोलंकी ने कुछ गरीब व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और सूचनाकर्ता अकील अहमद से 10 लाख रुपये और दस प्रतिशत विधायक टैक्स की मांग की.
सोलंकी की ओर से कहा गया कि सोलंकी निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है. न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवम्बर की तारीख निर्धारित की और तब तक मुकदमें की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
Durgapur rape case: मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के पांचों आरोपी गिरफ्तारी, पीड़िता के पिता ने मांगी सुरक्षा
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकवादी ढेर
राजस्थान के 41 जिलों में जर्जर सड़कों की होगी मरम्मत, सीएम भजनलाल ने स्वीकृत की 799 करोड़ रुपए
राजस्थान के 41 जिलों में जर्जर सड़कों की होगी मरम्मत, सीएम भजनलाल ने स्वीकृत की 799 करोड़ रुपए
क्या Post Office की यह स्कीम आपको सच में बना सकती है लखपति? ₹42 लाख बनाने का पूरा हिसाब-किताब समझिए