New Delhi, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . उच्चतम न्यायालय ने 2006 में नोएडा के निठारी सीरियल हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने खुली अदालत में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.
30 जुलाई को कोर्ट ने कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली 14 याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पंढेर को सभी मामलों में बरी कर दिया था जबकि कोली एक लंबित मामले में जेल में बंद है. इस मामले में एक पीड़िता के पिता, सीबीआई और Uttar Pradesh सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2023 को सुरेंद्र कोली को बरी करने का आदेश दिया था. इसके पहले ट्रायल कोर्ट ने 28 सितंबर 2010 को सुरेंद्र कोली को मौत की सजा दी थी.
इस मामले में सुनवाई के दौरान सुरेंद्र कोली के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि उसके खिलाफ साक्ष्य के नाम पर केवल कबूलनामा है जो उसकी पुलिस हिरासत के काफी दिन के बाद दर्ज कया गया था.
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
You may also like
बिग बॉस 19 : अशनूर-अभिषेक के रिश्ते पर पैरेंट्स ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'यह सच्ची दोस्ती है'
PAK vs AUS: महिला वनडे विश्व कप में पाकिस्तान ने लगाई हार की हैट्रिक, सेमीफाइनल की रेस में अब पीछे, ऑस्ट्रेलियाई की ऐतिहासिक जीत
क्रिकेटर रोहित शर्मा ने खरीदी चमचमाती Tesla Model Y, गाड़ी की नंबर प्लेट में छुपा है ये 'राज'
मेहदी हसन मीराज और तौहीद हृदोय की साझेदारी से बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के सामने रखा 222 रन का लक्ष्य
हत्यारोपित को आजीवन कारावास, न्यायालय ने 26 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सुनाई सजा