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एसडीएम दीपक गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य जनपद में प्रारंभ हो गया है. इस दौरान प्रत्येक सुपरवाइजर को अपने-अपने क्षेत्र में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के साथ मिलकर घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना होगा. उन्होंने कहा कि यह कार्य लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उन्होंने बताया कि एसआईआर फार्म भरने की प्रक्रिया के तहत बीएलओ को मतदाता सूची में छूटे हुए नए नाम जोड़ने, मृत व्यक्तियों के नाम हटाने, पता या विवरण में संशोधन करने, और स्थानांतरण की स्थिति में उचित सुधार दर्ज करने का कार्य करना होगा. इसके लिए मतदाताओं से आवश्यक प्रमाणपत्र जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र या निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा.
एसडीएम ने सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि वे बीएलओ के कार्यों की नियमित निगरानी करें. उन्होंने बताया कि बीएलओ प्रत्येक क्षेत्र में तीन बार घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे. पहली बार वे मतदाता सूची में दर्ज नामों का सत्यापन करेंगे, दूसरी बार आवश्यक सुधार हेतु पुनः जाएंगे, और तीसरी बार यदि मतदाता घर पर उपलब्ध नहीं मिलता है, तो बीएलओ संबंधित घर पर नोटिस चस्पा करेगा, ताकि संबंधित व्यक्ति बाद में निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर अपने नाम का सत्यापन करा सके.
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 27 नवंबर 2025 को किया जाएगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी. इसके बाद अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा. एसडीएम ने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं ताकि अंतिम प्रकाशन तक सूची पूरी तरह त्रुटिरहित हो.
बैठक के दौरान उन्होंने सुपरवाइजरों को सख्त चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए. सभी सुपरवाइजरों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र के प्रत्येक बूथ की समीक्षा कर बीएलओ के साथ समन्वय बनाए रखें और हर दिन की रिपोर्ट तहसील कार्यालय को प्रस्तुत करें.
एसडीएम दीपक गुप्ता ने यह भी कहा कि शहर क्षेत्र में बीएलओ और सुपरवाइजर दोनों की जिम्मेदारी है कि वे मतदाताओं को जागरूक करें कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज कराएं. इसी तरह, मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7, संशोधन हेतु फॉर्म-8 और एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में नाम स्थानांतरण हेतु फॉर्म-8A का प्रयोग किया जाएगा.
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(Udaipur Kiran) / प्रिंस पाण्डेय
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