जयपुर, 1 नवंबर (Udaipur Kiran) . Rajasthan हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य के पक्ष में दी गई एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एसीबी कोर्ट में लंबित प्रोटेस्ट पिटिशन पर सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है. अदालत ने एसीबी कोर्ट को कहा है कि वह इस पर नियमानुसार सुनवाई कर सकता है. इसके अलावा अदालत ने एसीबी को मामले में अग्रिम जांच की छूट दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई पांच दिसंबर को तय की है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने यह आदेश शांति धारीवाल की याचिका पर दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटिशन लंबित चल रही हैं और इन पिटिशन पर निर्णय का अधिकार केवल ट्रायल कोर्ट को ही है.
राज्य सरकार के एएसजी एसवी राजू व एएजी शिव मंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि शांति धारीवाल की याचिका मेंटेनेबल नहीं है, एसीबी की 12 जून को दी क्लोजर रिपोर्ट से उन्हें क्लीन चिट दी है और उनके खिलाफ कोई चार्जशीट ही पेश नहीं की थी. इन क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परिवादी की प्रोटेस्ट पिटिशन अभी एसीबी कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में ट्रायल कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए. वहीं धारीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने कहा कि प्रारंभिक शिकायत में धारीवाल का नाम था, जांच अधिकारी के क्लीन चिट देने के बाद ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार कर दी थी. उन्हें इसे रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर करने का अधिकार है.
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(Udaipur Kiran)
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