सुलतानपुर, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Uttar Pradesh के जिला सुलतानपुर सत्रह साल पूर्व एमजीएस इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य गोरखनाथ सिंह के भतीजे ऋषिकेश सिंह उर्फ पिन्टू की हत्या के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश राकेश की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया. दोषियों पर कुल 90 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है. अर्थदंड की सम्पूर्ण रकम बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने मृतक के वारिसान को देने का आदेश भी दिया है.
वादी पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बुधवार को बताया कि मामला 9 फरवरी 2008 का है, जब कोतवाली नगर क्षेत्र के नया नगर सिरवारा रोड निवासी ऋषिकेश सिंह उर्फ पिंटू की डंडे और क्रिकेट स्टम्प से पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी.
मृतक के बड़े भाई राकेश सिंह की तहरीर पर पुलिस ने लोलेपुर निवासी इरफान उर्फ जानी, आजाद उर्फ नूर मोहम्मद, बाबुल और सौरभ मिश्र समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. कई वर्षों तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार काे अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इरफान उर्फ जानी, सौरभ व बाबुल को को दोषसिद्ध करार दिया था. जिन्हें बुधवार को तलब कर सजा सुनाई गई . जिसके बाद जेल भेज दिया गया.
(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्त
You may also like
ये हैं भारत की 8 सबसे कठिन धार्मिक यात्राएं जहां` रास्ता मौत का भी हो सकता है लेकिन नहीं रुकती श्रद्धा
बिहार चुनाव 2025 के लिए राजद ने घोषित किए स्टार प्रचारक
जब उम्मीदवार से पूछा गया – झूठ बोलने पर कौन` सा अंग हो जाता है गर्म? जवाब सुनकर अफसर भी मुस्कराए
सिर्फ एक महीने तक दालचीनी लेने से कैंसर से पाए` आराम, एक बार इस पोस्ट को ज़रूर पढ़ें और शेयर करना ना भूले
आज का मेष राशिफल,17 अक्टूबर 2025 : कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, ग्रह गोचर का मिलेगा इन मामलों में लाभ