–गृह सचिव को पक्षकार बनाने का आदेश
प्रयागराज, 13 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वर्षीय जनहित याचिकाकर्ता गौरी शंकर सरोज और उनके अधिवक्ता को धमकाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाने के थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
याची ने पुलिस और लेखपाल के उत्पीड़न को उजागर किया था, जिसके बाद उनके पोते को हिरासत में लेकर रिश्वत मांगी गई। अधिवक्ता ने भी पुलिस द्वारा डराने की शिकायत की। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब पुलिस बिना अनुमति न वकील से सम्पर्क करेगी, न गिरफ्तारी करेगी। कोर्ट ने गृह सचिव और एसपी जौनपुर को 15 जुलाई तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
सोने की कीमत इस हफ्ते फिर बढ़ी, चांदी 1.10 लाख रुपए प्रति किलो के पार
छत्रपति शिवाजी ने देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया : पीयूष गोयल
जापान के हाइप रेंडरिंग के बारे में चीन का जवाब
आयुष बडोनी : टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक देता '360 डिग्री' शॉट खेलने वाला बल्लेबाज
एक पैर, एक साइकिल और 220 KM की आस्था! हरिद्वार में दिखी भक्ति की ऐसी मिसाल जो रुला देगी