रांची, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड के साहिबगंज में 1250 से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार चल रहे आरोपित दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी की ओर अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पैरवी की थी।
दरअसल, पांच जुलाई को दाहू यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। ईडी ने दाहू यादव सहित छह के खिलाफ पिछले दिनों पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।
साहिबगंज में हुए अवैध खनन को लेकर ईडी ने आठ जुलाई 2022 को बड़ी कार्रवाई की थी। पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, दाहू यादव सहित कई के ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी में नकदी सहित कई दस्तावेज ईडी को हाथ लगे थे। मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, सुनील यादव, पशुपति यादव सहित कई की गिरफ्तारी हुई थी। दाहू यादव को कई बार समन कर ईडी दफ्तर बुलाया गया, लेकिन ईडी के समक्ष एक बार पेश नहीं हुए। वही उनके पुत्र राहुल यादव ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था। साहिबगंज में 1250 करोड़ की अवैध खनन की पुष्टि ईडी की जांच में हुई थी।
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
You may also like
इन 5 सब्जियों को अगर प्रेशर कुकर में पकाया तो बन जाएंगी ज़हर, शरीर को लग सकता है तगड़ा झटका। जानिए पूरी सच्चाई˚
नदी पार करते समय डूबी सब-इंस्पेक्टर की कार, बाल-बाल बची जान
Relationship Tips : इन 5 कारणों से लड़कियों को पसंद आते हैं बड़ी उम्र के पुरुष˚
उत्तराखंड: “स्प्यूरियस ड्रग्स”के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग का ऑपरेशन क्लीन
मथुरा सीमा में प्रवेश करने वाले 19 मार्गों पर अपराधियों पर रहेगी पुलिस की नजर