प्रयागराज, 07 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर में नाबालिग लड़की से घरेलू काम कराने के मामले में भदोही विधायक जाहिद बेग की बीवी सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने पर दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार विधायक के घर में नाबालिग नौकरानी से घर का काम कराने के आरोप में सीमा बेग के खिलाफ मानव तस्करी व बाल श्रम के आरोप में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व जीशान मजहर ने कहा कि मुकदमे में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिससे आरोप सिद्ध हो। किशोरी ने अपने बयान में कहा है कि वह स्वेच्छा से काम कर रही थी। अपने घर भी जाती थी और भाई से मिलती थी। उसे प्रताड़ित नहीं किया जाता था। शासकीय अधिवक्ता ने इन तर्कों का खंडन करते हुए बालश्रम और मानव तस्करी के पक्ष में कई तथ्य रखे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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