नैनीताल, 05 मई . हाईकोर्ट में सोमवार को लिव इन रिलेशन में रह रहे पौड़ी गढ़वाल के एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने एसएसपी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं.
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार पौड़ी के डॉक्टर प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा कि वे दोनों अलग-अलग धर्म से हैं. दोनों ही डॉक्टर हैं और लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं. अब वे शादी करना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने यूसीसी के तहत आवेदन कर लिया है. पहली काउंसिलिंग होने के बाद उनके घर यूसीसी की नियमावली के तहत नोटिस भेजा गया. इस नोटिस की जानकारी जब अन्य लोगों को पता चली तो उन्हें और उनके परिवार वालों को डराया-धमकाया गया और जानमाल की धमकी मिलने लगी है.
याचिका में कहा कि उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने यूसीसी की नियमावली के तहत शादी करने के लिए आवेदन किया है.
कोर्ट ने संबंधित थाने के एसएचओ को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रेमी जोड़े को किसी तरह के जानमाल का खतरा न हो. कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच करके उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए.
/ लता
You may also like
आपके शरीर के हर तिल का होता है अपना एक महत्व, जानिए इनका वैज्ञानिक मतलब 〥
बुरा समय आने से पहले छिपकली देती हैं ये संकेत, जरूर जानें वरना बहुत पछताएंगे 〥
IPL 2025 के दौरान दिखाया जाएगा हेरा फेरी 3 का टीजर, सुनील शेट्टी ने की पुष्टि
भगवान विष्णु आज बदलेंगे करवट इन 6 राशियों की पलट के रख देंगे किस्मत, भर देंगे घर धन धान्य से
शाही ज़िन्दगी जीते हैं इस राशि के लोग. हारी हुई बाज़ी जीत कर बनते हैं बाज़ीगर 〥