नई दिल्ली, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो मामलों में राहत दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों मामलों में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 जुलाई को अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया था। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक मामला फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है और दूसरा दो पैन कार्ड बनवाने से। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को एक अब्दुल्लाह के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि 10 जनवरी 2018 को अब्दुल्ला को पासपोर्ट जारी किया गया था। पासपोर्ट में अब्दुल्ला की जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 है, जबकि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 01 जनवरी 1993 है। सक्सेना ने अब्दुल्ला के खिलाफ 06 दिसंबर 2019 को एक एफआईआर दर्ज करायी थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्ला ने 2017 के अपने चुनावी हलफनामे में गलत पैन नंबर की जानकारी दी थी। आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के लिए दो पैन कार्ड बनवा लिए थे।
(Udaipur Kiran) /संजय
————
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
You may also like
गरीब महिला की वसीयत ने सबको चौंका दिया: जानिए क्या था राज
बॉडी फिट और पेटˈ अंदर चाहिए? तो रामदेव की तरह बदल डालिए ये 5 खाने की आदतें 59 में भी फौलाद बन जाएगा शरीर
क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ बोस ने जगाई आजादी की अलख, फौलादी विचारों से युवाओं के बने प्रेरणास्रोत
वडाला के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पात्र लोगों को मिलना चाहिए मकान: आदित्य ठाकरे
चिदंबरम पाकिस्तान को खुश करने के लिए बयान देते हैं : सुनील शर्मा