क्रिकेट न्यूज डेस्क।। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के तेज़ गेंदबाज़ यश दयाल की गिरफ़्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।सुनवाई के दौरान, यश दयाल के वकील कुणाल जयमन ने दलील दी कि यह मामला क्रिकेटर को बदनाम करने की एक बड़ी साज़िश का हिस्सा है।उन्होंने दावा किया कि इसी तरह का एक बलात्कार का मामला ग़ाज़ियाबाद में भी दर्ज किया गया था, जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
यश दयाल के वकील ने आरोप लगाया, "उस घटना के सात दिन बाद, जयपुर में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। ऐसा लगता है कि इस तरह के मामले दर्ज कराने और ब्लैकमेल करने वाला एक गिरोह सक्रिय है।"हालांकि, सांगानेर थाना प्रभारी अनिल जयमन ने जयपुर मामले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता, जो घटना के समय नाबालिग थी, एक क्रिकेट कार्यक्रम के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी।इसके बाद, उसने यश दयाल पर क्रिकेट में करियर बनाने में मदद करने के बहाने उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया।
पुलिस के अनुसार, यश दयाल ने कथित तौर पर आईपीएल 2025 सीज़न के दौरान जयपुर के सीतापुरा स्थित एक होटल में लड़की को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दोबारा बलात्कार किया।इसके बाद, लड़की ने लगभग दो साल पहले यश दयाल पर क्रिकेट में करियर बनाने के बहाने यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।गौरतलब है कि दयाल दो साल पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित तौर पर सांप्रदायिक सामग्री पोस्ट करने के कारण विवादों में रहे थे। हालाँकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह पोस्ट खुद नहीं की थी।
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