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लोन या वीजा के लिए चाहिए पुराना ITR? जानिए कैसे करें पिछले वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड

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अगर आप लोन, वीजा, या किसी बड़ी वित्तीय योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपसे पहले के वर्षों का ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) मांगा जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आपको पता हो कि पुराना ITR कहां से और कैसे डाउनलोड किया जा सकता है

इस लेख में हम आसान भाषा में बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पुराने ITR को डाउनलोड कर सकते हैं।

📌 कहां काम आता है पुराना ITR?
  • लोन आवेदन में आय का प्रमाण
  • वीजा प्रक्रिया के दौरान आर्थिक स्थिरता दिखाने के लिए
  • बीमा/निवेश के दस्तावेजों में
  • टैक्स रिफंड या किसी आपत्ति में
📥 क्या पुराने ITR को डाउनलोड किया जा सकता है?

बिलकुल! आप अपने पुराने ITR की PDF कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।

🧭 स्टेप-बाय-स्टेप: कैसे करें ITR डाउनलोड

स्टेप 1: लॉगिन करें

  • वेबसाइट खोलें:
  • अपना यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड डालें
  • OTP से वेरिफिकेशन करें (अगर मांगा जाए)

स्टेप 2: ‘Filed Returns’ सेक्शन में जाएं

  • ऊपर मेनू में ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें
  • फिर जाएं ‘Income Tax Returns > View Filed Returns’

स्टेप 3: डाउनलोड करें ITR

  • सभी वर्षों की फाइल की गई ITR लिस्ट दिखेगी
  • प्रोसेसिंग स्टेटस, रिफंड या टैक्स डिमांड की जानकारी मिलेगी
  • जिस वर्ष का ITR चाहिए, उसके सामने ‘Download Form’ पर क्लिक करें
📄 डाउनलोड की गई PDF में क्या मिलेगा?
  • आपने रिटर्न फाइल किया या नहीं
  • प्रोसेस हुआ या पेंडिंग है
  • टैक्स रिफंड या बकाया स्थिति
  • पूरी गणना और वेरीफिकेशन डिटेल
🖨️ सुझाव: ITR को सेव और प्रिंट करें

हमेशा अपने महत्वपूर्ण ITR का डिजिटल बैकअप और प्रिंट कॉपी रखें। ये दस्तावेज कभी भी बैंक, दूतावास या टैक्स ऑफिस में काम आ सकते हैं।

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