News India Live, Digital Desk: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा दायर किए गए मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. यह मामला तब का है जब रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि पार्टी तेलंगाना में मंदिर बनाने के नाम पर जुटाए गए 4000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे रही है.क्या था पूरा मामला?दरअसल, कुछ समय पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी ने राज्य में मंदिरों के निर्माण और विकास के नाम पर जनता से 4000 करोड़ रुपये का चंदा इकट्ठा किया है, लेकिन ये पैसे कहाँ गए, इसका कोई हिसाब नहीं है. उन्होंने बीजेपी से इस रकम का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की थी.रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद तेलंगाना बीजेपी ने इसे पार्टी की छवि खराब करने की साज़िश बताते हुए उनके खिलाफ़ मानहानि का केस दर्ज करा दिया था. मामला निचली अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी. कोर्ट ने इसे एक बड़ी राहत दी, लेकिन साथ ही बीजेपी से एक अहम सवाल भी पूछा. कोर्ट ने बीजेपी की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी पर जनता के पैसे को लेकर कोई आरोप लगता है, तो यह उस पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि वह जनता के सामने आकर उसका हिसाब दे.अदालत की इस टिप्पणी का मतलब साफ है कि जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रेवंत रेड्डी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जबकि बीजेपी के लिए यह एक झटका है, क्योंकि अब उन्हें 4000 करोड़ रुपये के चंदे पर जवाब देना पड़ सकता है.
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Political News : सुप्रीम कोर्ट ने पलटी बाज़ी, CM रेवंत रेड्डी को राहत, अब बीजेपी को देना होगा 4000 करोड़ का हिसाब
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