News India Live, Digital Desk: केंद्र सरकार ने हाल ही में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। इस फैसले के बाद जाति प्रमाण पत्र (कास्ट सर्टिफिकेट) की अहमियत और बढ़ गई है।
अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अपने राज्य की वेबसाइट पर ऐसे करें आवेदन:जाति प्रमाण पत्र के लिए हर राज्य की अलग वेबसाइट होती है। कुछ प्रमुख राज्यों की वेबसाइट्स इस प्रकार हैं:
- राजस्थान: sso.rajasthan.gov.in
उत्तर प्रदेश: edistrict.up.gov.in
बिहार: serviceonline.bihar.gov.in
दिल्ली: edistrict.delhigovt.nic.in
मध्य प्रदेश: mpedistrict.gov.in
- अपना नाम
- पिता/पति का नाम
- जन्मतिथि
- स्थायी और वर्तमान पता
- धर्म और जाति (SC, ST, OBC)
- आवेदन करने का उद्देश्य (जैसे सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति आदि)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- पिता या दादा का जाति प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन सबमिट करने पर एक Application Number या Acknowledgment Slip मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें। आवेदन की जांच संबंधित तहसील या SDM कार्यालय द्वारा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आपके घर पर वेरिफिकेशन के लिए विजिट भी हो सकती है।
इस प्रक्रिया के जरिए आप बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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