अमृतसर: श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (SGRDJI), अमृतसर पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी डॉलर जब्त किए हैं। जब्त की गई विदेशी मुद्रा की कीमत यूएसडी 41,400 है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 35.40 लाख रुपये के बराबर है। यह रकम एक यात्री से बरामद की गई, जिसे अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीआरआई को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX 191 के जरिए अमृतसर से दुबई जा रहा है और उसके पास भारी मात्रा में अवैध विदेशी मुद्रा है। सूचना के आधार पर टीम ने हवाई अड्डे पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को फ्लाइट में सवार होने से पहले ही पकड़ लिया।
बैग के अंदर छुपा रखे थे डॉलर
जांच के दौरान आरोपी के मुख्य चेक-इन बैग के अंदर रखे एक और बैग में 100 डॉलर की गड्डियां बरामद हुईं। आरोपी ने इन नोटों को बेहद चतुराई से छिपा रखा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह रकम बिना किसी वैध दस्तावेजों के ले जाई जा रही थी और यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित सीमा से काफी अधिक थी। आरबीआई के नियमों के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक विदेश यात्रा के दौरान अधिकतम USD 3,000 तक की ही विदेशी मुद्रा अपने साथ ले जा सकता है, वह भी केवल अधिकृत अनुमति के साथ। आरोपी के पास ऐसा कोई अनुमति पत्र नहीं था।
तस्करी की आशंका
इस आधार पर डीआरआई ने विदेशी मुद्रा को कस्टम एक्ट, 1962 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिला है कि आरोपी मौद्रिक लाभ के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा की तस्करी में शामिल था। मामले की गहन जांच जारी है। यह इस महीने अमृतसर एयरपोर्ट पर डीआरआई द्वारा की गई दूसरी बड़ी विदेशी मुद्रा बरामदगी है। इससे पहले 3 मई को एक अन्य यात्री के पास से ₹2.66 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी। उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और जांच अभी भी चल रही है।
बैग के अंदर छुपा रखे थे डॉलर
जांच के दौरान आरोपी के मुख्य चेक-इन बैग के अंदर रखे एक और बैग में 100 डॉलर की गड्डियां बरामद हुईं। आरोपी ने इन नोटों को बेहद चतुराई से छिपा रखा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह रकम बिना किसी वैध दस्तावेजों के ले जाई जा रही थी और यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित सीमा से काफी अधिक थी। आरबीआई के नियमों के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक विदेश यात्रा के दौरान अधिकतम USD 3,000 तक की ही विदेशी मुद्रा अपने साथ ले जा सकता है, वह भी केवल अधिकृत अनुमति के साथ। आरोपी के पास ऐसा कोई अनुमति पत्र नहीं था।
तस्करी की आशंका
इस आधार पर डीआरआई ने विदेशी मुद्रा को कस्टम एक्ट, 1962 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिला है कि आरोपी मौद्रिक लाभ के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा की तस्करी में शामिल था। मामले की गहन जांच जारी है। यह इस महीने अमृतसर एयरपोर्ट पर डीआरआई द्वारा की गई दूसरी बड़ी विदेशी मुद्रा बरामदगी है। इससे पहले 3 मई को एक अन्य यात्री के पास से ₹2.66 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी। उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और जांच अभी भी चल रही है।
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