मुंबई : महाराष्ट्र सरकार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा नियम लागू करने जा रही है। सरकार काम के घंटों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्री आकाश फंडकर के अनुसार अभी महाराष्ट्र में 9 घंटे काम करने का नियम है, जिसे बढ़ाकर 10 घंटे बढ़ाने पर काम चल रहा है। यह प्रस्ताव श्रम विभाग ने मुंबई में हुई कैबिनेट मीटिंग में रखा था। मंत्री ने बताया कि प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है, हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
अगर ये बदलाव होता है तो महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स (रेगुलेशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 2017 में बदलाव करने होंगे। यह कानून दुकानों, होटलों, मनोरंजन केंद्रों और प्राइवेट बिजनेस में काम करने के घंटे और नौकरी की शर्तों को तय करता है।
कर सकेंगे ज्यादा ओवरटाइममहाराष्ट्र सरकार का मानना है कि इस नियम के बदलाव के बाद महाराष्ट्र के नियम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के जैसे हो जाएंगे और काम करने की जगह पर ज्यादा सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ा बदलाव ओवरटाइम को लेकर है। अभी तीन महीने में 125 घंटे ओवरटाइम करने की अनुमति है, जिसे बढ़ाकर 144 घंटे किया जा सकता है। इसके साथ ही, लगातार काम करने के नियमों में भी बदलाव होंगे।
देर रात तक महिलाएं बाहर कर सकेंगी कामनए नियम के तहत कर्मचारियों को आराम देने के लिए बीच-बीच में ब्रेक देना जरूरी होगा। ताकि उन पर काम का ज्यादा दबाव न पड़े। एक और बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है कि नए श्रम कानूनों के बनने के बाद महिला कर्मचारियों को देर रात तक काम करने की अनुमति मिल सकती है। सरकार ने कहा कि इससे महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।
श्रम कानून में बड़ा बदलावश्रम मंत्री ने कहा कि सरकार इस कानून के दायरे को भी बढ़ाने की सोच रही है। अभी नियम है कि जिस बिजनेस में 10 से कम कर्मचारी हैं, वे इस कानून में नहीं आते हैं। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बदला जाएगा। फंडकर ने यह बताया कि अभी यह सब बातें शुरुआती दौर में हैं। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारी पहले से ही तय समय से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उन्हें उसका सही पैसा नहीं मिलता। इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है।
अगर ये बदलाव होता है तो महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स (रेगुलेशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 2017 में बदलाव करने होंगे। यह कानून दुकानों, होटलों, मनोरंजन केंद्रों और प्राइवेट बिजनेस में काम करने के घंटे और नौकरी की शर्तों को तय करता है।
कर सकेंगे ज्यादा ओवरटाइममहाराष्ट्र सरकार का मानना है कि इस नियम के बदलाव के बाद महाराष्ट्र के नियम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के जैसे हो जाएंगे और काम करने की जगह पर ज्यादा सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ा बदलाव ओवरटाइम को लेकर है। अभी तीन महीने में 125 घंटे ओवरटाइम करने की अनुमति है, जिसे बढ़ाकर 144 घंटे किया जा सकता है। इसके साथ ही, लगातार काम करने के नियमों में भी बदलाव होंगे।
देर रात तक महिलाएं बाहर कर सकेंगी कामनए नियम के तहत कर्मचारियों को आराम देने के लिए बीच-बीच में ब्रेक देना जरूरी होगा। ताकि उन पर काम का ज्यादा दबाव न पड़े। एक और बड़ा बदलाव यह होने जा रहा है कि नए श्रम कानूनों के बनने के बाद महिला कर्मचारियों को देर रात तक काम करने की अनुमति मिल सकती है। सरकार ने कहा कि इससे महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।
श्रम कानून में बड़ा बदलावश्रम मंत्री ने कहा कि सरकार इस कानून के दायरे को भी बढ़ाने की सोच रही है। अभी नियम है कि जिस बिजनेस में 10 से कम कर्मचारी हैं, वे इस कानून में नहीं आते हैं। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बदला जाएगा। फंडकर ने यह बताया कि अभी यह सब बातें शुरुआती दौर में हैं। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारी पहले से ही तय समय से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उन्हें उसका सही पैसा नहीं मिलता। इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है।
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