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Death Certificate- अब डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नहीं काटना पडेगा सरकारी ऑफिस के चक्कर, आइए जाने इसका आसान प्रोसेस

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By Jitendra Jangid- दोस्तो जब किसी के परिवार में किसी की मौत होती हैं, तो उसकी क्षति बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी पूर्ती कोई भी नहीं कर सकता हैं, लेकिन व्यक्ति के मरने के बाद कुछ सरकारी कार्यों के उसका डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती हैं, इसको बनवाने के लिए सरकारी ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आइए जानते हैं इसका साधारण और आसान प्रोसेस-

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आवेदन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

21 दिनों के भीतर आवेदन करें:

आपको व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। इस समय सीमा के भीतर आवेदन करने से त्वरित और परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

प्रसंस्करण समय:

आवेदन करने के बाद, यदि सभी दस्तावेज़ सही हैं तो प्रमाण पत्र आमतौर पर 5 से 7 कार्य दिवसों में तैयार हो जाता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

आधिकारिक पोर्टल या कार्यालय पर जाएँ:

नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ या अपने क्षेत्र के स्थानीय रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएँ।

फॉर्म प्राप्त करें और भरें:

मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसमें सटीक विवरण भरें जैसे:

मृतक का पूरा नाम

मृत्यु की तिथि और समय

मृत्यु का स्थान

जन्म तिथि (यदि ज्ञात हो)

मृत्यु का कारण (यदि आवश्यक हो)

आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें:

फ़ॉर्म के साथ, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी संलग्न करें:

मृतक का आधार कार्ड

राशन कार्ड (यदि लागू हो)

स्थानीय निवास का प्रमाण

मृतक के साथ संबंध का प्रमाण (जैसे पारिवारिक पहचान पत्र, हलफ़नामा, आदि)

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आवेदन जमा करें:

भरे हुए फ़ॉर्म और दस्तावेज़ रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करें। कुछ राज्य ऑनलाइन जमा करने की भी अनुमति देते हैं, इसलिए संबंधित नगरपालिका वेबसाइट पर उपलब्धता की जाँच करें।

सत्यापन और जारी करना:

एक बार सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने और सभी विवरण सही पाए जाने के बाद, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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