Next Story
Newszop

सीबीआई ने 120 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में की छापेमारी

Send Push

New Delhi, 12 अगस्‍त . केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने Tuesday को मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई के बीएसएफबी बेंगलुरु शाखा में दर्ज एक मामले के संबंध में समन्वित तलाशी अभियान चलाया.

यह मामला इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांचीपुरम स्थित एक कंपनी ने अपनी संबद्ध संस्थाओं और अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के दुरुपयोग और जालसाजी के अपराध किए, जिससे इंडियन ओवरसीज बैंक को 120.84 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.

First Information Report में इंडियन ओवरसीज बैंक से धोखाधड़ी से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त करना, संपत्ति का दुरुपयोग, बैंक निधियों को सहयोगी संस्थाओं और असंबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित करना, संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरित करना, निजी फर्मों को ब्याज-मुक्त अग्रिम देना और विमुद्रीकरण के दौरान संदिग्ध मूल की नकदी जमा करना शामिल है.

कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं पर उधार ली गई राशि के अंतिम उपयोग को छिपाने के लिए फर्जी या बेनामी संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने का भी संदेह है.

तमिलनाडु में तेनकासी, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली सहित छह स्थानों पर तलाशी ली गई. तलाशी में आरोपी कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से जुड़ी आवासीय संपत्तियां शामिल थी, साथ ही ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल थे, जिनका आरोपी कंपनी के साथ संदिग्ध लेन-देन था, जिसमें दो निजी कंपनियां भी शामिल थी.

छापेमारी में धन के हेरफेर से संबंधित रिकॉर्ड सहित आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य और जांच से संबंधित अन्य सामग्री बरामद हुई. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

एकेएस/एबीएम

Loving Newspoint? Download the app now