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ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में गूगल और मेटा को ईडी का नोटिस, 21 जुलाई को पूछताछ

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New Delhi, 19 जुलाई . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में टेक दिग्गज गूगल और मेटा को नोटिस भेजा है. इन कंपनियों को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

ईडी का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने सट्टेबाजी ऐप्स को विज्ञापन के प्रमुख स्थान दिए और उनकी वेबसाइट्स को अपनी सेवाओं का जरिया बनाया, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला. यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों से जुड़ी है.

ई़डी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के एक बड़े नेटवर्क की जांच कर रहा है. कई ऐप्स खुद को ‘स्किल बेस्ड गेम्स’ बताकर अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई, जिसे हवाला चैनलों के माध्यम से छिपाया गया ताकि जांच से बचा जा सके.

ईडी ने इन ऐप्स के विज्ञापनों को गूगल और मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर प्रमुखता से प्रदर्शित होने का आरोप लगाया है, जिससे इनके यूजर्स बढ़े.

पिछले हफ्ते, ईडी ने तेलुगु राज्यों में 29 मशहूर हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की. इनमें अभिनेता विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, प्रणिता सुभाष, मंचू लक्ष्मी और अनन्या नगेला शामिल हैं.

इसके अलावा, टीवी कलाकार, होस्ट और सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे श्रीमुखी, श्यामला, वर्षिणी सौंदर्यराजन, वसंती कृष्णन, शोभा शेट्टी, अमृता चौधरी, नयनी पावनी, नेहा पठान, पांडु, पद्मावती, हर्षा साय और बय्या सनी यादव के नाम भी जांच में हैं. इन पर जंगली रम्मी, ए23, जीतविन, परिमैच और लोटस365 जैसे प्लेटफॉर्म्स के प्रचार का आरोप है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं.

यह जांच पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, 1867 और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हो रही है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्ज पांच First Information Report के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की. मार्च में, साइबराबाद पुलिस ने भी विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज सहित कई हस्तियों के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार का मामला दर्ज किया था.

हालांकि, इन हस्तियों ने सफाई दी कि वे किसी अवैध ऐप का प्रचार नहीं कर रहे थे. ईडी अब इन सभी मामलों की गहन जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है.

वीकेयू/केआर

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