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अगले महीने से बदलने वाले ये 5 बड़े नियम, लोगों की जेब और बजट पर सीधा पड़ेगा असर, जानें डिटेल्स

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अगले महीने यानी आने वाली 1 जुलाई से देशभर में कई बड़े नियमों में बदलाव होने वाला है. कुछ नए नियम अगले महीने यानी 1 जुलाई से लागू होने वाला है. इन नियमों का सीधा असर लोगों की जेब और उनके बजट पर पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं 1 जुलाई से कौन-कौन से बड़े नियमों में बदलाव होने वाला है.



LPG गैस सिलेंडर की कीमतेंहर महीने की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती है. कभी दाम में बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो कभी दामों में कटौती भी की जाती है. पिछले महीने यानी जून में 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपये की कटौती की गई थी. वहीं 14 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतें समान थी. ऐसे में अब देखना यह है कि जुलाई के महीने में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में क्या बदलाव होते हैं.



HDFC बैंक क्रेडिट कार्डअगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो अगले महीने से इस कार्ड का इस्तेमाल आपके लिए महंगा होने वाला है. ग्राहकों को अब यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी. वहीं इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर अगर आप डिजिटल वॉलेट जैसे Paytm, Mobikwik, FreeCharge में महीने भर में 10,000 रुपये से अधिक पैसे डालते हैं, तो आपके 1 प्रतिशत का चार्ज देना होगा.



रेलवे के नियम में बदलाव1 जुलाई से रेलवे ने अपने कुछ टिकट के दामों में बढ़ोतरी कर दी है. यह बढ़ोतरी आधे पैसा से 2 पैसे प्रति किमी तक है. इसी के साथ साथ अगले महीने से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा.



ICICI बैंक ATMICICI बैंक का ATM इस्तेमाल करना भी अगले महीने से महंगा होने वाला है. फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद एटीएम पर अब 23 रुपये का चार्ज लगेगा. वहीं अब से IMPS ट्रांसफर पर 1000 रुपये तक के मनी ट्रांसफर पर 2.50 रुपये तक का चार्ज लगेगा. इसी के साथ साथ 1 से 5 लाख रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये और 5 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये का चार्ज लगेगा.



दिल्ली के वाहनों के लिए नए नियम1 जुलाई से दिल्ली में चलने वाले वाहनों में भी बदलाव होने वाले हैं. 1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के मुताबिक, जुलाई की पहली तारीख से एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) पुराने व्हीकल को पंप पर फ्यूल लेने की परमिशन नहीं मिलेगी. EOL वह वाहन होते हैं, जो डीजल के लिए 10 साल और पेट्रोल के लिए 15 साल पुराने होते हैं.

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