यदि आप भी ईपीएफओ के पीएफ अकाउंट में निवेश करते हैं तो आपको यह पता होगा कि रिटायरमेंट के पहले पीएफ खाते से पैसे केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही पैसे निकाले जा सकते हैं। यदि आप पीएफ खाते से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो ऐसा केवल रिटायरमेंट या फिर नौकरी जाने के 2 महीने बाद हो सकता है। इसके अलावा शादी, पढ़ाई और घर खरीदने जैसे कुछ कामों के लिए भी पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग गलत कारण बताकर पीएफ खाते से निकाली गई धनराशि का किसी अन्य कार्य में ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में क्या होगा?
पीएफ खाते से गलत विड्रॉल यदि किसी व्यक्ति ने घर खरीदने या बनाने के नाम पर पीएफ खाते से पैसे निकाले हैं और उसका इस्तेमाल वह अपनी यात्रा या कुछ सामान खरीदने में करता है तो इसके लिए उसे परिणाम भुगतने में पड सकते हैं। ऐसे सब्सक्राइबर्स का भविष्य मुश्किल में आ सकता है। ऐसे में आपके पेनल्टी तो देनी ही होगी साथ ही साथ आपके द्वारा निकाली गई राशि संगठन के द्वारा वापस मांग ली जाएगी और ऊपर से उस पर आपको ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा।
ईपीएफओ करेगा रिकवरीयदि कोई सब्सक्राइबर गलत कारण बात कर पीएफ खाते से निकासी कर लेता है तो इपीएफ स्कीम 1952 के अंतर्गत संगठन को यह अधिकार होता है कि वह पैसे की रिकवरी करें। यानी यह साफ है कि आप केवल जरूरत के समय पर ही पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन किन-किन कारणों से आप पैसा निकाल सकते हैं इसके लिए ईपीएफओ के द्वारा नियम बनाए गए हैं।
पीएफ खाते से कब कर सकते हैं निकासी जब आप रिटायर हो जाते हैं या जब आपने नौकरी छोड़े 2 महीने हो गए हैं तब आप चाहे तो अपने पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि घर खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं, खुद की या बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च जैसे जरूरी कामों के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है।
पीएफ खाते का गलत इस्तेमाल करने के परिणाम यदि कोई व्यक्ति गलत कारण बताकर पीएफ खाते से निकासी करता है तो ईपीएफओ के पास पूरे पैसे को वापस लेने का अधिकार तो होता ही है, साथ ही उस व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं। जैसे - जब तक की पुराना पैसा ब्याज समेत और पेनाल्टी समेत वापस नहीं लौटा दिया जाता तब तक के नहीं रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, 3 साल तक निकासी पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा आपको जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ेगा।
पीएफ खाते से गलत विड्रॉल यदि किसी व्यक्ति ने घर खरीदने या बनाने के नाम पर पीएफ खाते से पैसे निकाले हैं और उसका इस्तेमाल वह अपनी यात्रा या कुछ सामान खरीदने में करता है तो इसके लिए उसे परिणाम भुगतने में पड सकते हैं। ऐसे सब्सक्राइबर्स का भविष्य मुश्किल में आ सकता है। ऐसे में आपके पेनल्टी तो देनी ही होगी साथ ही साथ आपके द्वारा निकाली गई राशि संगठन के द्वारा वापस मांग ली जाएगी और ऊपर से उस पर आपको ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा।
ईपीएफओ करेगा रिकवरीयदि कोई सब्सक्राइबर गलत कारण बात कर पीएफ खाते से निकासी कर लेता है तो इपीएफ स्कीम 1952 के अंतर्गत संगठन को यह अधिकार होता है कि वह पैसे की रिकवरी करें। यानी यह साफ है कि आप केवल जरूरत के समय पर ही पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन किन-किन कारणों से आप पैसा निकाल सकते हैं इसके लिए ईपीएफओ के द्वारा नियम बनाए गए हैं।
पीएफ खाते से कब कर सकते हैं निकासी जब आप रिटायर हो जाते हैं या जब आपने नौकरी छोड़े 2 महीने हो गए हैं तब आप चाहे तो अपने पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि घर खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं, खुद की या बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च जैसे जरूरी कामों के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है।
पीएफ खाते का गलत इस्तेमाल करने के परिणाम यदि कोई व्यक्ति गलत कारण बताकर पीएफ खाते से निकासी करता है तो ईपीएफओ के पास पूरे पैसे को वापस लेने का अधिकार तो होता ही है, साथ ही उस व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं। जैसे - जब तक की पुराना पैसा ब्याज समेत और पेनाल्टी समेत वापस नहीं लौटा दिया जाता तब तक के नहीं रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, 3 साल तक निकासी पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा आपको जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ेगा।
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