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दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल न देने के निर्देश अब सरकार ले सकती है वापस, जानें क्या है कारण

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दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल देने पर सरकार ने बैन लगा दिया था लेकिन अब दिल्ली सरकार अपने इस फैसले को वापस ले सकती है. सरकार का मानना है कि अभी इस नियम को लागू करना जल्दबाजी हो सकता है.

दिल्ली में पुराने वाहनों को मिलेगा पेट्रोल-डीजलदिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM) से अनुरोध किया है कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले आदेश संख्या 89 को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. यह अनुरोध दिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से किया गया है. आपको बता दें कि इस आदेश के तहत दिल्ली में End-of-Life (EOL) यानी तय आयु सीमा पार कर चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाई जानी थी.

EOL वाहनों की पहचान करने में समस्यादिल्ली सरकार के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को भेजे हुए पत्र में लिखा कि ANPR (Automated Number Plate Recognition) सिस्टम अभी तकनीकी रूप से EOL वाहनों की पहचान करने में सक्षम नहीं है. कई कैमरे और स्पीकर खराब हैं. वहीं अभी पड़ोसी राज्यों के डाटाबेस से भी इसका समन्वय नहीं हुआ है. ऐसे में लोग गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद से अपनी पुरानी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल ले सकते हैं.



इसी के साथ साथ इस आदेश को जल्दबाजी में लागू करने से लाखों लोगों पर असर पड़ेगा, जिनके पास पुराने वाहन हैं. ऐसे में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है.

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