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जिन्न निकालने के बहाने तांत्रिक की घिनौनी हरकत! घर में घुसकर महिला के साथ किया गन्दा काम, अब हुई इतने साल की सजा

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चूरू की पोक्सो कोर्ट ने सुजानगढ़ थाने में दर्ज दो साल पुराने मामले में आरोपी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मोहम्मद सलीम ने तांत्रिक बनकर एक महिला को झांसे में लिया था। उसने उसके बेटे की बीमारी ठीक करने और जिन्न भगाने का झांसा देकर उससे 1 लाख 95 हजार रुपए और जेवरात हड़प लिए थे। इसके अलावा उसने महिला की नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की थी। पोक्सो कोर्ट ने 8 गवाहों के बयान और 10 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सलीम को एक साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश सहारण ने बताया कि 4 जनवरी 2022 को 45 वर्षीय महिला ने सुजानगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसका बेटा काफी समय से बीमार है। उस पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह दरगाह जाती थी। वहां उसकी मुलाकात सलीम खान से हुई। सलीम ने दावा किया कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है और उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। सलीम उसके घर आया और मुख्य दरवाजे पर एक ताबीज बांध दिया। फिर उसने कहा कि उसके बेटे पर अल्लाह का कहर बरस रहा है। उसे शांत करने के लिए घर में दीये जलाने होंगे। इस तरह सलीम ने दीये जलाने और तंत्र मंत्र करने के एवज में 1 लाख 95 हजार रुपए हड़प लिए।

सलीम ने जिन्न की मौजूदगी की कहानी गढ़ी
इसके बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो सलीम ने जिन्न की मौजूदगी की कहानी गढ़ी। जिन्न को भगाने के लिए उसने महिला से दो सोने की अंगूठियां और एक सोने का हार ले लिया और कहा कि वह इस पर मंत्र पढ़कर लौटा देगा। सलीम घर के एक कमरे में गया और बाद में महिला से कहा कि उसने सोने के सामान पर कलमा पढ़ लिया है। अब 12 दिन तक इस कमरे को मत खोलना और 13वें दिन कमरा खोलकर अपने बेटे को अंगूठियां पहना देना। हार को तिजोरी में रख देना। महिला ने आरोप लगाया कि सलीम ने इस दौरान उसके साथ गंदी हरकतें भी कीं।

नहीं मिलीं सोने की अंगूठियां और हार
12 दिन बाद जब कमरा खोला गया तो वहां सोने की अंगूठियां और हार नहीं मिले। महिला और उसका पति सलीम के घर गए और उससे पैसे और जेवर लौटाने को कहा। लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में महिला को पता चला कि सलीम ने उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की है। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि तंत्र मंत्र से न तो उसका बेटा ठीक हुआ और न ही घर में खुशहाली आई। सुजानगढ़ पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद चूरू पोक्सो कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।

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