जयपुर। जयपुर मेट्रो-प्रथम की सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट-5 ने एक लाख रुपये की रिश्वत के आठ साल पुराने मामले में बीएसएनएल भरतपुर के तत्कालीन दूरसंचार अधिकारी राजेश कुमार बंसल व बीएसएनएल के रिटायरकर्मी मदनलाल बंसल को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है।
वहीं कोर्ट ने राजेश कुमार पर 1.50 लाख व मदनलाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त राजेश का लोक सेवक होने के नाते समाज के प्रति दायित्व था। लेकिन उसने आपराधिक षडयंत्र के चलते बिचौलिए मदनलाल के साथ मिलीभगत कर रिश्वत की रकम ली।
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